फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने अक्टूबर 1998 में काले हिरण को मारने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। लेकिन आज यानी 7 अप्रेल को अदालत ने सलमान खान को जमानत दे दी है । काले हिरण केस की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने करी और सलमान खान को जमानत देने का फैसला सुनाया। विश्नोई समुदाय के वकील महिपाल विश्नोई ने बताया कि सलमान खान को 50 हजार का मुचलके भरना होगा और सलमान खान बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते और 7 मई को अगली सुनवाई पर उपस्थित भी रहना होगा।
आपको बता दे की राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को करीब 140 से अधिक जजों का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमे पांच साल की सजा सुनाने वाले और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाल जज भी शामिल है।
कोर्ट ने पुरे मामले पर बहस होने के बाद दोनों मामलो में फैसला सस्पेंस में रखते हुए मामले को शनिवार तक सुरक्षित कर लिया। जजों के ट्रांसफर के बाद सम्भावना थी की सलमान खान की याचिका पर सुनवाई में देरी हो सकती है लेकिन जज के ट्रांसफर के अमल में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है, यही कारण है की रविन्द्र कुमार जोशी ने ही बेल की अर्जी पर सुनवाई की ।
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